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पेटीएम की बैंकिंग सेवा पर रोक

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कंपनी पेटीएम की बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक का यह आदेश 29 फरवरी से लागू होगा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग की सेवा नहीं दे पाएगा।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की गई है।  रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को ग्राहकों के खाते या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड खातों में जमा स्वीकार करने या लेन-देन करने या टॉप-अप की अनुमति देने से रोक दिया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां मिली हैं। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन कानून के तहत कार्रवाई की गई। केंद्रीय बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक को 15 मार्च तक नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा गया है और नए ग्राहकों के डिपॉजिट लेने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए अकाउंट खोलने से रोक दिया था।

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