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अब किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी मिलेगी बीयर, जम्मू-कश्मीर में हुए ये नए बदलाव

ByNI Business Desk,
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अब किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी मिलेगी बीयर, जम्मू-कश्मीर में हुए ये नए बदलाव
नई दिल्ली | Beer: जम्मू-कश्मीर में बीयर पीना अब और भी आम होने वाला है। अब यहां किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी बीयर मिल सकेंगी। इसके लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया है। बता दें कि, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हाल ही हुई एक प्रशासनिक परिषद की बैठक में शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) जैसे पेय पदार्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। Beer: आबकारी नीति में हुए बदलाव के बाद जम्मू-कश्मीर के बड़े शहरों में बड़ी किराना दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर पर अब बीयर और अन्य रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ बेचे जा सकेंगे। प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम, 1984 और आबकारी नीति, 2023-24 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जेकेईएल-2ए प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। ये भी पढ़ें:- राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसे में 6 की मौत, महिलाओं और बच्चियों पर टूटा पहाड़ ये पेय पदार्थ हो सकते हैं शामिल मीडिया रिपोर्ट की माने तो किराना स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बीयर के अलावा अल्कोहलिक और नन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बेचा जा सकता है। नन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स में आइस्ड टी, चॉकलेट मिल्क, इनर्जी ड्रिंक आदि हो सकते हैं, जबकि अल्कोहलिक ड्रिंक में हार्ड लेमनेड, हार्ड कोला और वोदका आदि हो सकते हैं। ये भी पढ़ें:- आदमपुर में आप की जोर आजमाइश इन नियम-शर्तों का रखना होगा ध्यान - सभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बीयर बिक्री की इजाजत नहीं होगी। - बीयर बिक्री के लिए केवल वे ही डिपार्टमेंटल स्टोर योग्य होंगे, जो कमर्शियल कांप्लेक्स में हों और जिनका क्षेत्र न्यूनतम 1200 वर्ग फुट हो। - जम्मू और श्रीनगर शहर में स्थित ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर का सालाना टर्नओवर कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए और अन्य जिलों के शहरी इलाकों में डिपार्टमेंटल स्टोरों का सालान टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए। - 10 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जिनका पूरा चेन हो, अपने प्रत्येक स्टोर के लिए अलग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। - आवेदन करने की तारीख से 12 महीने पहले से डिपार्टमेंटल स्टोर खुले होने चाहिए, हालांकि, डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन से संबंधित नए या हाल ही में खोले गए डिपार्टमेंटल स्टोर के मामले में लागू नहीं होगी, जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक है। - पेट्रोल पंपों पर स्थापित डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। - डिपार्टमेंटल स्टोर्स कम से कम 6 किराना आइटमों में फ्रोजन खाद्य पदार्थ, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम, प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान, बर्तन, खेल सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिधान और स्टेशनरी की बिक्री कर रहे हो। ये भी पढ़ें:- आत्म पराजय का रास्ता
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