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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निर्देश जारी

ByNI Business Desk,
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निर्देश जारी
जयपुर। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम दिनांक से सात दिवस पूर्व संबंधित बैंकध्संस्था में इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जायेगा। ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में यदि कोई परिवर्तन है तो इसकी सूचना वित्तीय संस्थान को 13 जुलाई तक देनी होगी तथा इस बाबत कृषक को घोषणा पत्र संबन्धित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के तहत 15 जुलाई तक जिन कृषकों को फसल ऋण स्वीकृत, नवीनीकरण एवं वितरित किया गया हो, वे ऋणी कृषक कवर किए जाने के लिए पात्र होंगे।
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