नई दिल्ली। डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों की भरपाई करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
सहकारी और किसान स्वामित्व वाली दुग्ध उत्पादक कंपनियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच बैंकों/आरआरबी/सहकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी।
सहकारी समितियों/एफपीओ को संरक्षित वस्तुओं और अन्य दुग्ध उत्पादों में दूध के रूपांतरण के लिए यह सुविधा दी जाएगी। इस योजना में दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज में छूट देने का प्रावधान किया गया है। अगर समय पर पुनर्भुगतान/ब्याज की अदायगी की जाती है तो ऐसे मामले में ब्याज में दो प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है।
डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट
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