मुंबई । Johnson and Johnson Baby Powder: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) बेबी पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसी के साथ जेएंडजे के सैंपल की नए सिरे से जांच के भी आदेश दिए हैं।
कंपनी को अपने जोखिम पर करना होगा निमार्ण
इसी के साथ कोर्ट ने कंपनी को उत्पाद बनाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसे बेचने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी को इस आदेश का पालन करना होगा। अगर कंपनी उत्पाद का निर्माण करना चाहती है तो यह उसके अपने जोखिम पर होगा।
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नए सैंपलों की तीन प्रयोगशालाओं में हो जांच
बुधवार को न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसजी डिगे की खंडपीठ ने एफडीए को निर्देश दिया है कि तीन दिनों के अंदर मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से नए सैंपल लिए जाए और उनकी जांच की जाए। इसके बाद इन नमूनों को तीन प्रयोगशालाओं दो सरकारी और एक निजी में परीक्षण के लिए भेजा जाएं। इसके बाद इन प्रयोगशालाओं को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
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कंपनी ने राज्य सरकार के आदेशों को दी चुनौती
Johnson and Johnson Baby Powder: बता दें कि, कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। ये आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जारी किये थे। जिनमें से 15 सितंबर के आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी के बेबी पाउडर का उत्पादन और बिक्री को तुरंद बंद करने के लिए कहा गया था।
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