नई दिल्ली । जीएसटी कानून में धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी का प्रावधान अब अमल में भी आने लगा है। दिल्ली के सीजीएसटी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से 134 करोड़ रुपये के आईटीसी का दावा करने के आरोप में एक जने को गिरफ्तार (Arrest in GST) किया है।
यह व्यक्ति पान मसाला, तम्बाकू, एफएमसीजी आदि वस्तुओं का निर्यात कर रहा था। इसका पूरा नेटवर्क गुजरात और मध्यप्रदेश के दूर—दराज के गांवों में बिक्री कर रहा था। जबकि दफ्तर कार्यालय दिल्ली में। हालांकि इसने एक भी बार दिल्ली में प्रवेश तक नहीं किया। बताया जाता है कि यह ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित यूनीवर्सिटी से एमबीए भी है।
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केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, दिल्ली पूर्व के अधिकारियों ने फर्जी निर्यातकों के इस नेटवर्क का पता लगाया। यह लोग धोखाधड़ी से आईजीएसटी रिफंड का दावा करने के इरादे से, जीएसटी के तहत 134 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ प्राप्त करने की कोशिश में थे।
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संदेह होने पर निर्यातक मेसर्स वाइब ट्रेडेक्स की जांच के लिए पहचान की गई थी। मेसर्स वाइब ट्रेडेक्स पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू, एफएमसीजी वस्तुओं आदि के निर्यात का काम कर रहा था। फर्जी निर्यातकों का नेटवर्क चिराग गोयल चला रहा था। चिराग ब्रिटेन के सुंदरलैंड विश्वविद्यालय से एमबीए है। उसका सहयोगी फरार है।
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उसके स्वामित्व वाली दो आपूर्तिकर्ता फर्मों/कंपनियों द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिलों के विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि जिन वाहनों के लिए माल की आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार किया गया था।
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उनका उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दूरदराज के शहरों में किया जा रहा था। उक्त अवधि के दौरान कभी भी दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था।
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इस दौरान 134 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और इस्तेमाल करने के बारे में पता चला।
Arrest in GST चिराग गोयल ने सरकार को धोखा देने के लिए एक गहरी साजिश रची और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(सी) के तहत निर्दिष्ट अपराध किए, जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा 26.10.2021 तक 14 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।