मुंबई | Mumbai High Court News : समय के साथ देशभर में मां-बाप के साथ गलत व्यवहार के मामले आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आया है. एक मामले पर सुनवाई करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को अपने बुजुर्ग माता पिता का घर एक महीने के भीतर खाली करने आदेश दिया है. बताया गया है कि बेटा बुजुर्ग को परेशान करता था और उसने घर खाली करने से इंकार कर दिया था. न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एकल पीठ ने इस सप्ताह के शुरू में यह फैसला दिया है.बेटे की दलील सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला दिया है.
90 वर्षीय पिता और 89 साल की मां को परेशान करते थे बेटा-बहू, Highcourt ने कहा- खाली करें Flat...
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