नई दिल्ली: केंद्र ने कहा है कि वह 10 दिनों के भीतर 11 और अधिकारियों को स्थायी कमीशन जारी करेगा, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में केंद्र को उन सभी अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया, जो अभी तक अदालत से संपर्क नहीं कर पाए हैं। लेकिन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेना को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने की चेतावनी के बाद केंद्र ने नरमी बरती है। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन जारी करने का निर्देश दिया था। ( Another victory for women army officers )
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सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की चेतावनी के बाद महिला सेना अधिकारियों की एक और जीत
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