पटना। बिहार (Bihar) की राजधानी पटना स्थित सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) के खिलाफ लंबित तीन मामलों में आज आरोप तय कर दिया। प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदि देव ने खुली अदालत में यादव को तीनों मामलों में लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसे सुनने के बाद पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। Pappu Yadav three cases
पप्यू यादव ने अपने उपर लगाए गए आरोपों से किया इनकार
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इसके बाद अदालत (Court) ने यादव के खिलाफ पहले मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 144, 147, 149, 353, 425 और 435 के तहत, दूसरे मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 337, 353 तथा रेलवे एक्ट की धारा 150,174ए एवं तीसरे मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 145, 146, 147 तथा रेलवे एक्ट की धारा 174ए के तहत आरोपों का गठन किया। अदालत ने तीनों मामलों में अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 19 अप्रैल 2022 की अगली तिथि निश्चित की है। Pappu Yadav three cases