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Bihar : Public transport में इन चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना और हो सकती है कानूनी कार्रवाई

ByNI Desk,
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Bihar : Public transport में इन चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना और हो सकती है कानूनी कार्रवाई
पटना |Public transport Bihar : बिहार में कोरोना (Corona) की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण (Transition) के मामले को लेकर सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पविहन विभाग (Department of Transport) ने ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यात्रा करने वालों को पान, (Pan) तम्बाकू, (Tobacco) खैनी और गुटखा (Khaini and Gutkha) खाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि ऐसा करने पर भारी जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा। Public transport Bihar : विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग (Department of Transport) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यात्रा के दौरान ऑटो, बस समेत अन्य किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) में गुटखा, पान (Pan) और तंबाकू (Tobacco) खाया तो इस पर आपको भारी जुर्माना (Fine) भरना पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) में इन सभी चीजों को खाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना (Fine) भरना पड़ेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसे भी पढ़ें - कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को hospital से मिली छुट्टी, लोगों से की ये अपील Public transport Bihar : विभाग की ओर से वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बस में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बिठाने का आदेश है। बस प्रति सवारी को बिठाने से पहले सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इस नजर रखने के लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। Public transport Bihar : विभाग का मानना है वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं और लोग अगर पान-गुटखा, खैनी खाकर इधर-उधर थूकेंगे। ऐसे में कोई कोरोना (Corona) संक्रमित हुआ तो कोरोना वायरस और बढ़ सकता है। Public transport Bihar :  परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की ओर से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि जो वाहन चालक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। इसे भी पढ़ें - Rajasthan govt job : सहकारी उपभोक्ता भण्डारों एवं केवीएसएस में 385 पदों की भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को दी छूट, आवेदन की तिथी बढ़ाकर 30 अप्रेल तक की
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