रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से गबन से जुड़े चारा घोटाले में शुक्रवार को जमानत दे दी। लालू प्रसाद के खिलाफ रांची में चारा घोटाले का यह अंतिम मामला था और अब उनके खिलाफ पटना में ही चारा घोटाले के मामले विचाराधीन रह गये हैं। Doranda treasury case bail
जमानत के लिए लालू यादव को इस मामले में मिली 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा में से 10 लाख रुपये विशेष सीबीआई अदालत में जमा कराने होंगे साथ ही उन्हें एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें भी अदालत में देनी होंगी। रांची के चारा घोटाले के पांच मामलों में से सभी में अब लालू को जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में न्यायिक हिरासत में इलाजरत लालू (73) के सोमवार तक रिहा हो जाने की संभावना है।
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लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि उच्च न्यायालय के जमानत देने के फैसले की प्रति विशेष सीबीआई अदालत तक शनिवार को पहुंच जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक-एक लाख की दो जमानतें जमाकर लालू की जमानत की प्रक्रिया पूरी करायी जायेगी। डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 15 फरवरी को दोषी ठहराया था और 21 फरवरी को उन्हें पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।