
नई दिल्ली | Azam Khan Bail SC : सर्वोच्च अदालत ने अंतत : आजम खान को बड़ी राहत देते हुए 2 सालों के बाद जेल से रिहा कर दिया है. धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत मिल गई. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए खान को जमानत दे दी. SC ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे. पीठ ने ये भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है.
SC grants interim bail to SP leader #AzamKhan in #cheating case
The apex court said the interim bail will operate till the court decides the application for regular bail.
— The Times Of India (@timesofindia) May 19, 2022
रामपुर जेल में बंद हैं आजम खान…
Azam Khan Bail SC : बता दें कि आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने समेत कई अन्य मामलों में 89 केस दर्ज होने के बाद सीतापुर जेल में बंद हैं. उनपर एक के बाद एक कई केसेज किए गए थे. जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही SC ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक मामले में बेल मिलते ही दूसरा केस दर्ज कर दिया जाता है. ये सबकुछ जो हो रहा है ये न्यायिक व्यवस्था का मजाक नहीं है तो और क्या है… इसके साथ ही आजम खान की रिहाई को लेकर यूपी के साथ ही देशभऱ में राजनीति हो रही थी. 2 दिनों पहले बहन जी ने भी अपने पूर्व प्रतिद्वंदी नेता आजम खाने के लिए हंमदर्दी जताई थी.
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Numerous cases connected to land grabbing and cheating have been slapped on Khan since the BJP came to power in Uttar Pradesh in 2017. The timing of many of them has led to questions and allegations of political motives having been in play. https://t.co/GEoTsCTjYA
— The Wire (@thewire_in) May 19, 2022
क्या कहा यूपी सरकार ने…
Azam Khan Bail SC : उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया था कि मामले में जांचकर्ताओं को धमकी दी गई है. पुलिस ने कहा कि जब श्री खान की गवाही दर्ज की गई थी तब भी उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई थी. श्री खान के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि श्री खान पिछले दो वर्षों से जेल में हैं और इस प्रकार किसी को भी धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता. सारी दलीलों को सुनने के बाद SC ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया.
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