नई दिल्ली | Delhi High Court News : अक्सर देखा जाता है कि घरेलू हिंसा मामले में घर के दूसरे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें घर में शांत वातावरण नहीं मिलता जिसके कारण उन्हें भी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है. इसी तरह के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिय़ा है. कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है, जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं.
Delhi HighCourt : घरेलू हिंसा मामले में बहू को परिवार को जबरन संयुक्त परिवार के साथ रहने के अधिकार नहीं...
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