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दुष्कर्म, हत्या मामले में बरी व्यक्ति गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने द्वारका सेक्टर 14 क्षेत्र में एक ऑटोरिक्शा चालक (autorickshaw driver) की हत्या (murder) करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार (arrested) किया जिनमें से एक व्यक्ति को हाल में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 2012 के छावला सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में बरी किया था। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विनोद के अलावा अन्य आरोपी की पहचान पवन के रूप में हुई है। मुनिरका निवासी 44 वर्षीय अनार सिंह की 26 जनवरी को द्वारका के सेक्टर 13 में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। उसके गले पर चाकू से वार के निशान थे।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ऑटोरिक्शा में चढ़ने के बाद उन्होंने द्वारका पहुंचने पर चालक से लूटपाट का प्रयास किया और जब ऑटो चालक ने इसका प्रतिरोध किया तो उन्होंने उसे चाकू घोंप दिया और वहां से फरार हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार विनोद हाल में जेल से छूटा था। छावला सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में वह करीब 10 साल जेल में बंद था।

उच्चतम न्यायालय ने 2012 में दिल्ली के छावला में 19 वर्षीय युवती से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में सजा प्राप्त तीन लोगों को बरी कर दिया था। अपहरण के तीन दिन बाद युवती का क्षत-विक्षत शव मिला था। युवती गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में काम करती थी और उत्तराखंड की निवासी थी। (भाषा)

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