नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव बलात्कार कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) की अंतरिम रिहाई की मांग संबंधी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सीबीआई (CBI) से अपना रूख बताने को कहा।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता (Justice Mukta Gupta) और न्यायमूर्ति पूनम ए बांबा (Justice Poonam A Bamba) की पीठ ने अंतरिम जमानत संबंधी सेंगर के आवेदन पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी (सीबीआई) से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में भाग लेने के लिए सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए अंतरिम जमानत देने की मांग की है। अदालत ने कहा, नोटिस…. आवेदन का सत्यापन किया जाए और स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की। सेंगर के वकील ने पीठ से कहा कि शादी आठ फरवरी को होगी और उससे जुड़ा एक कार्यक्रम जनवरी में होगा। इससे पहले, एक खंडपीठ के तहत इस विषय को सुन रहे न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।
उच्च न्यायालय को तब बताया गया था कि सेंगर (शादी से जुड़े) कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत मांग रहा है और ये कार्यक्रम 18 जनवरी को शुरू होंगे। उन्नाव बलात्कार कांड में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सेंगर द्वारा दायर की गयी अपील उच्च न्यायालय में पहले से लंबित है। अभियोजन के अनुसार सेंगर ने 2017 में एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। (भाषा)