दिल्ली

‘पूर्णकालिक शिक्षा’ न देने पर सरकार को नोटिस

ByNI Desk,
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‘पूर्णकालिक शिक्षा’ न देने पर सरकार को नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने स्कूलों में ‘पूर्णकालिक शिक्षा’ न दिए जाने संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार (Delhi government) को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में कुछ सरकारी स्कूलों में महज दो घंटे पढ़ाई हो रही है और कुछ में तो विद्यार्थियों को वैकल्पिक दिनों पर बुलाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा (Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद (Subrahmanyam Prasad) की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘सोशल जूरिस्ट’ की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। एनजीओ ने दलील दी है कि इन परिस्थितियों में संविधान के तहत दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार और बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कोविड-19 के बाद ‘हर कोई सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने पहुंचा है’ और सरकार ‘घनी आबादी’ वाले इलाके में बुनियादी ढांचे और अन्य मुद्दों के प्रति सजग है। याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि अप्रैल 2022 से यह स्थिति बनी हुई है और सरकार ने इसे हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में दो घंटे की कक्षाएं चल रही हैं, जबकि कुछ स्कूल छात्रों को वैकल्पिक दिनों पर बुला रहे हैं। मैंने बार-बार उन्हें पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया है कि एसकेवी खजूरी, एसबीवी खजूरी, जीजीएसएसएस सोनिया विहार और जीबीएसएसएस सोनिया विहार के विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि उन्हें हर दिन केवल दो घंटे पढ़ाया जाता है, जबकि जीजीएसएसएस खजूरी, जीबीएसएसएस करावल नगर और जीजीएसएसएस सभापुर के विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि उनसे वैकल्पिक दिनों पर स्कूल आने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इनमें से प्रत्येक स्कूल में औसतन 5,000 से 6,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं और यह ‘बहुत चिंताजनक स्थिति’ है कि दिल्ली सरकार इन छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है। मामले पर अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी। (भाषा)
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