नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महात्मा गांधी को भारतरत्न से सम्मानित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र को कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि गांधी 'राष्ट्रपिता' हैं और लोग उनका काफी सम्मान करते हैं, जो किसी भी औपचारिक मान्यता से बहुत परे है।
न्यायाधीश बी.आर. गवई और सूर्यकांत के साथ बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत इस मामले पर उनके विचारों को स्वीकार और साझा करती है। अदातल ने उन्हें कहा कि वह इसके लिए सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं।
महात्मा गांधी को भारतरत्न देने के निर्देश की मांग खारिज
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