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Income Tax Department की घोषणा देखी क्या..., इनके लिए बढ़ी अंतिम तिथि...

ByNI Desk,
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Income Tax Department की घोषणा देखी क्या..., इनके लिए बढ़ी अंतिम तिथि...
नई दिल्ली | Income Tax Return File : अगर आपने भी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए ही है. आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि यहां क्या ध्यान से पढ़ लें कि यह सिर्फ कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ही किया गया है. इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑडिट रिपोर्ट किए फाइलिंग में टैक्स पेयर्स को दिक्कत हुई है जिसे देखते हुए थोड़ा और समय दिया गया है. आयकर विभाग ने यह सुविधा सिर्फ ऐसे ही टैक्सपेयर्स को दी है.

सबके लिए राहत नहीं

Income Tax Return File : आयकर विभाग के ट्वीट से यह साफ है कि यह राहत सबके लिए नहीं है. टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट ने बताया कि इंडिया डेड लाइन ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई गई है जिनके बुक आफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंपनी के एक्ट, सोसाइटी के एक्ट, एलएलपी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के तहत जरूरी होते हैं. रिटर्न फाइल करने की डेट के साथ ही वित्त मंत्रालय ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख भी 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है. इसे भी पढ़ें- पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बीच मैच में की ऐसी हरकत, वायरल हो गया वीडियो… ( Watch Video)

सामान्य टैक्सपेयर के लिए थी वही लास्ट डेट

Income Tax Return File : बता दें कि आम लोगों के लिए यानी कि सामान्य टैक्सपेयर के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 को ही समाप्त हो चुकी है. हालांकि इस साल कोरोना महामारी और इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किए गए नए पोर्टल लॉन्च होने के कारण टैक्सपेयर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि आयकर विभाग राहत देते हुए 31 दिसंबर के बाद भी तारीख को बढ़ाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. अब अतिरिक्त शुल्क के बाद ही सामान्य टैक्सपेयर रिटर्न जमा करा सकेंगे. इसे भी पढ़ें-अखिलेश यादव के साथ यूपी के चुनावी दंगल में उतरेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, इन पार्टियों से भी मांगा साथ
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