चंडीगढ़ | Religion Conversion Law Haryana: देश में लगातार बढ़ रहे जबरन धर्मांतरण के मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में नया फरमान जारी कर दिया है। जिसके अनुसार, अब शादी के लिए कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार का शादी के लिए धर्मान्तरण को लेकर कानून लागू हो गया है।
मंगलवार यानि आज हरियाणा के राज्यपाल ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब हरियाणा में कोई भी महिला और पुरुष शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि मार्च 2022 में बजट सत्र में हरियाणा सरकार यह विधेयक लाई थी। विधानसभा में पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था।
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हो सकती है 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना
हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर सजा का प्रावधान है। इस कानून की अवेहलना करने पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
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आरोपी को देना होगा गुजारा भत्ता
Religion Conversion Law Haryana: हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून के मुताबिक, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो आरोपी को पीड़ित को गुजारा भत्ता भी देना होगा। साथ ही धर्मांतरण के बाद विवाह से जन्मे बच्चों को भरण-पोषण राशि का भी भुगतान करना होगा। इस बीच किसी आरोपी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसकी अचल संपत्ति की नीलामी करके पीड़ित को भरपाई की जाएगी।
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