बेंगलुरु | Hijab controversy Karnataka : कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब मामला देशभर में सुर्खियां बटोर रहा है. इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी लगातार मामला देश की सर्वोटच्च अदालत तक पहुंच गया है. ऐसे में लगातार हिजाब से संबंधित विवाद अभी भी सामने आ रहे हैं. राज्य के गडग जिले में कथित तौर पर हिजाब पहने लड़कियों को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले सात शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. शिक्षा विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी. निलंबित शिक्षक सीएस पाटिल स्कूल में परीक्षा पर्यवेक्षक थे. उन्होंने बताया कि दो अन्य शिक्षक जो केंद्र अधीक्षक थे उन्हें भी निलंबित किया गया है.
A teacher was allegedly suspended in the #Kalaburagi district of #Karnataka for allowing a girl student to wear hijab during an exam. @nolanentreeo https://t.co/siSb75r9oA
— IndiaToday (@IndiaToday) March 31, 2022
सरकार ने दिए ये तर्क
Hijab controversy Karnataka : इस मामले में सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई उसके अनुसार कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ था. कोर्ट ने उडुपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम लड़कियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था. लड़कियों ने हिजाब या शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाले किसी भी कपड़े पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी.
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40 छात्राओं ने छोड़ी थी परीक्षा
Hijab controversy Karnataka : हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और छात्रों को स्कूल की वर्दी के नियमों का पालन करना होगा. इस फैसले से असंतुष्ट होकर छात्राएं सुप्रीम कोर्मट पहुंच गया है. खबर चल रही है कि 40 के करीब छात्राओं ने इस बार फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्शाने के लिए परीक्षा भी नहीं दी है. जबकि सरकार ने साफ कर दिया था कि किसी भी हालात में परीक्षाओं का दोबारा आयोजन नहीं किया जाएगा.
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