nayaindia Attached Two House For Helping Terrorists in Bandipora बांदीपोरा में आतंकियों की मदद करने के आरोप में दो घरों को किया कुर्क
जम्मू-कश्मीर

बांदीपोरा में आतंकियों की मदद करने के आरोप में दो घरों को किया कुर्क

ByNI Desk,
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के बांदीपोरा (Bandipora) में आतंकवादियों को शरण देने और उन्हें रसद सहायता प्रदान करने पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दो मंजिला आवासीय घरों को कुर्क कर लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि कुर्क किए गए घर गुंडपोरा रामपुरा (Gundpora Rampura) में आरोपी एजाज अहमद रेशी (Ejaz Ahmed Reshi) उर्फ डॉक्टर के पिता अब्दुल मजीद रेशी (Abdul Majeed Reshi) और आरोपी मकसूद अहमद मलिक (Maqsood Ahmad Malik) के पिता मोहम्मद जमाल मलिक (Mohammad Jamal Malik) थाना अरगाम बांदीपोरा थाना (Bandipora Police Station) क्षेत्र के चिट्टीबंदेय निवासी के खिलाफ धारा 25 यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस ने कहा, दोनों आरोपी आतंकवादी सहयोगी थे और पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। संभागीय आयुक्त कश्मीर के आदेश संख्या डिवकॉम ‘के’/आरटीएन/05/2023 दिनांक 10-02-2023 द्वारा यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत आतंकवाद की आय के दायरे में आने वाले उपरोक्त अभियुक्तों से संबंधित संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पुलिस ने कहा, नोटिस के अनुसार, इन मकानों के मालिक को नामित प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरीके से ‘हस्तांतरण, पट्टे पर देने, निपटाने, इसकी प्रकृति को बदलने या उक्त संपत्ति के साथ सौदा करने से रोक दिया गया है। कोई भी उल्लंघन कानून के दंडात्मक प्रावधान के तहत होगा।  (आईएएनएस)

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