जम्मू। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के किश्तवाड़ जिले (Kishtwar District) में एक बच्चे के अपहरण में शामिल एक महिला के खिलाफ बुधवार को जन सुरक्षा कानून (PSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक बयान में कहा गया है कि किश्तवाड़ में पुलिस ने हाल ही में जिला अस्पताल से हुए अपहरण के रहस्य को सुलझा लिया, जहां एक बुर्का पहने महिला ने 6 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया था। बयान में कहा गया, मारे गए आतंकवादी जहूर दीन (Zahoor Deen) की पत्नी शबनम बेगम (Shabnam Begum) आरोपी है, जिसके खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
किश्तवाड़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी। बयान में कहा गया है- उसके खिलाफ सामान्य कानून में इस तरह के अवैध कृत्यों में शामिल होने से रोकने का वांछित परिणाम नहीं होगा। इसलिए, सामान्य कानून इस प्रकार के अपराधों में आगे शामिल होने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोपी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यहां बता दें कि, पीएसए एक कठोर कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह अधिनियम शुरू में जम्मू और कश्मीर में लकड़ी तस्करों के खिलाफ लागू किया गया था। लेकिन समय के साथ, इसका इस्तेमाल राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकवादियों के खिलाफ किया जाने लगा, जिनके खिलाफ राज्य को लगता है कि सामान्य कानूनों का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है। (आईएएनएस)