श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के शोपियां जिले (Shopian District) में अधिकारियों ने गुरुवार को राज्य जांच एजेंसी (SIA) के एक संचार के बाद प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JEI) संगठन से संबंधित नौ संपत्तियों के प्रवेश और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला मजिस्ट्रेट (DM) शोपियां ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 7 के तहत जमात-ए-इस्लामी संपत्तियों के प्रवेश और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
जमात-ए-इस्लामी को जम्मू-कश्मीर में पहले ही एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है। एसआईए ने संचार के माध्यम से डीएम को सूचित किया है कि मामले की जांच के दौरान बटमालू थाने (Batmalu Police Station) की प्राथमिकी 17/2019 एसआईए द्वारा जांच की जा रही है, कुल नौ संपत्तियां सामने आई हैं जो प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के स्वामित्व में हैं और शोपियां जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं और यूए (पी) अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित की जानी हैं। (आईएएनएस)