
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 5 मई को तिथि निर्धारित की है। आज राहुल गांधी की ओर से बहस की जानी थी, लेकिन समयाभाव के कारण अब कोर्ट उनके मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगी। फिलहाल न्यायालय ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है। Rahul Gandhi case Jharkhand
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में समन के साथ ही मामले को भी खारिज करने की अपील की गयी है।
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ज्ञातव्य है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए राहुल गांधी रांची आये थे, जहां उन्होंने मोरहाबादी में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर है।
इसी मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत ने समन जारी किया था। समन में राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राहुल गांधी खुद हाजिर हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रख सकते हैं।