झारखंड

लालू की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर हुई सुनवाई

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लालू की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर हुई सुनवाई
रांची। बिहार (Bihar) के बहुचर्चित अरबों रुपये के चारा घोटाले (Chara Scam) मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prashad Yadav) और अन्य आरोपियों की सजा बढ़ाये जाने की मांग वाली सीबीआई (CBI) की याचिका पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High court) में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय (High court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.मुखोपाध्याय (Justice R.Mukhopadhyay) और न्यायमूर्ति अम्बुज नाथ (Justice Ambuj Nath) की खंडपीठ ने सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) से जवाब मांगा है। अदालत ने देवघर कोषागार से जुड़े आरसी 64ए/96 मामले में सुनवाई करते हुए दोषियों की सजा अवधि की जानकारी मांगी है। अदालत ने दिवंगत डॉ. आर.के.राणा (Dr. R.K.Rana) की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी। सीबीआई (CBI) की ओर से अधिवक्ता नवनीत सहाय ने पक्ष रखा, जबकि चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav), ट्रेजरी अधिकारी सबीर भट्टाचार्य और सेवानिवृत्ति आईएएस बेक जूलियस की ओर से अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने पक्ष रखा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 2 सप्ताह बाद होगी। गौरतलब है कि रांची (Ranchi) स्थित सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार (Deoghar Treasury) से जुड़े अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू प्रसाद (Lalu Prasad) समेत अन्य को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने इस मामले में इन दोषियों को 3वर्ष 6 महीने की सजा सुनायी है। सीबीआई कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गयी सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई ने हाईकोर्ट (High court) में याचिका दाखिल की है।  
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