रांची। झारखंड (Jharkhand) में सभी 49 नगर निकायों (49 Municipal elections) के चुनाव (Election) एक साथ कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार वर्ष 2023 में 13 नगर निकायों के चुनाव कराए जाने थे, लेकिन अब बाकी 36 नगर निकायों को भी उनके निर्धारित कार्यकाल के पूर्व भंग कर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सरकार (State Government) के कैबिनेट (Cabinet) ने नगर विकास विभाग (Urban Development Department) की ओर से तैयार किए गए इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के बगैर कराए जाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा स्पेशल लीव अपील (Special Leave Appeal) में राहुल रमेश (Rahul Ramesh) बनाम महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश को आधार बनाया है। इसके अनुसार पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या (Population) को अन्य श्रेणी में माना जाएगा और ओबीसी (OBC) की जनसंख्या (Population) के अनुसार सीटों को अनारक्षित कर दिया जाएगा, जहां से कोई भी चुनाव लड़ सकेगा। गौरतलब है कि राज्य में इसी साल कुछ महीने पहले पंचायतों के चुनाव भी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के निर्धारण के बगैर कराए गए थे।
कैबिनेट (Cabinet) में पारित नगरपालिका निर्वाचन 2023 नियमावली (Municipal Election Rules 2023) के अनुसार चुनाव गैरदलीय आधार पर कराए जाएंगे। बता दें कि राज्य के 10 जिलों के 13 नगर निकायों में चुनाव 2020 से ही लंबित हैं। इन निकायों में 2015 में चुनाव हुए थे। कोविड संक्रमण (Covid Infection) की आशंका के कारण प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद यहां चुनाव नहीं कराये जा सके थे। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election commission) ने अगले साल की शुरुआत में इनके चुनाव की तैयारी कर ली थी। इन नगर निकायों में वार्डो के परिसीमन (Delimitation) और आरक्षण (Reservation) का काम भी पूरा कर लिया गया था। अब नई नियमावली के अनुसार बाकी 36 नगर निकायों में भी वार्डो के परिसीमन और आरक्षण के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसके बाद एक साथ सभी 49 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा होगी। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल मार्च-अप्रैल (March-April) में ये चुनाव होंगे। (आईएएनएस)