झारखंड

छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

ByNI Desk,
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छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से राहत
रांची। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के भानुप्रतापपुर विधानसभा (Bhanupratappur Assembly) क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भाजपा (BJP) प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम (Brahmanand Netam) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से सोमवार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। झारखंड के जमशेदपुर की पुलिस ने नेताम को एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप (Gang Rape) और उसे देह व्यापार के मजबूर करने के मामले में जांच के दौरान आरोपी बनाया है। इस मामले में जमशेदपुर की पुलिस टीम बीते हफ्ते छत्तीसगढ़ पहुंची थी। टीम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापामारी भी की थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर रहे। इस बीच नेताम ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई। सोमवार को जस्टिस संजय द्विवेदी (Sanjay Dwivedi) की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम (Brahmanand Netam) की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा (Indrajit Sinha) और कुमार हर्ष (Kumar Harsh) ने पक्ष रखते हुए अदालत में दलील दी कि इस केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है और न ही मूल एफआईआर में उनका नाम है, फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए। नाबालिग से गैंगरेप और उसे जबरन देह व्यापार में धकेलने का यह मामला 2019 का है। इस संबंध में जमशेदपुर के टेल्को थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में शुरूआत में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में मामले की जांच और सुपरविजन के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम (Brahmanand Netam) और दीपांकर सिन्हा (Deepankar Sinha) के नाम भी इस सामने आए। झारखंड पुलिस ने इस केस में छत्तीसगढ़ के महासमुंद से शीतल उर्फ सपना महतो (Sapna Mahto) और सुरेंद्र सिन्हा (Surendra Sinha) सहित पांच लोगों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया था। (आईएएनएस)
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