झारखंड

जज उत्तम आनंद हत्याकांड में लखन और राहुल दोषी करार

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जज उत्तम आनंद हत्याकांड में लखन और राहुल दोषी करार
धनबाद। धनबाद (Dhanbad) के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड (Judge Uttam Anand Murder case) में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट (court) ने ऑटो से टक्कर मारकर जज (Judge) की जान लेने वाले लखन वर्मा (Lakhan Verma) और राहुल वर्मा (Rahul Verma) को आईपीसी (IPC) की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। उनकी सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने के लिए आगामी 6 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सनद रहे कि धनबाद सिविल कोर्ट (Dhanbad Civil Court) के जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) की हत्या ठीक एक साल पहले यानी 28 जुलाई 2021 को उस वक्त कर दी गयी थी, जब वह मॉनिर्ंग वॉक (Morning walk) पर निकले थे। झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की सिफारिश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) ने भी जज की हत्या को बेहद गंभीर मामला बताते हुए इसपर स्वत: संज्ञान लिया था। धनबाद के सीबीआई (CBI) के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक (Special Judge Rajnikant Pathak) की अदालत ने इस हत्याकांड का स्पीडी ट्रायल किया। सीबीआई ने इस मामले में 20 अक्तूबर 2021 को लखन और राहुल के खिलाफ भादवि की धारा 302/201/34 के तहत अदालत में आरोप पत्र समर्पित चार्जशीट पेश किया था। इसके बाद मामले के ट्रायल के दौरान सीबीआई की ओर से कुल 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी जिनसे उनकी मौत हुई। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 की सुबह करीब 5 बजे एडीजे उत्तम आनंद अपने घर से मॉनिर्ंग वॉक के लिए निकले थे। वे सड़क के किनारे वॉक कर रहे थे, तब धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 5 बजकर 8 मिनट पर एक ऑटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। इस घटना में एडीजे की मौके पर ही मौत हो गई थी। है।
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