झारखंड

मधुकांत पाठक को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति

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मधुकांत पाठक को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति
रांची। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High court ने  34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित मधुकांत पाठक (Madhukant Pathak) की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज (Passport release) करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, आरोपित मधुकांत पाठक (Madhukant Pathak) का निचली अदालत में पासपोर्ट (Passport) जमा है। पाठक ने कोर्ट में दो आवेदन किए थे। इसमें से एक में उन्होंने अपने पोते को देखने के लिए विदेश जाने की इच्छा जताई चाहते हैं। वह विदेश में दो माह का समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था। उन्होंने दूसरे आवेदन में एथलीट संघ (athletes association) के लिए टीम के मैनेजर के रूप में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। एथलीट संघ (athletes association) का 15 जुलाई से 24 जुलाई तक एक इवेंट ओरेगन, यूएसए में होना है। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई (CBI) ने मधुकांत पाठक के इस आवेदन का विरोध किया। सीबीआई ने कहा गया कि इस मामले की जांच में 13 साल की देरी हो चुकी है। इनके विदेश जाने से अनुसंधान प्रभावित होगा। दूसरी बात यह कि विदेश जाने के बाद मधुकांत पाठक वापस भारत आएंगे, यह कहना मुश्किल है। कोर्ट (court) ने सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद पाठक की याचिका को खारिज कर दिया।
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