केरल | Kerala Rape Court News : देशभर में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिस कारण कोर्ट भी अब इन मामलों में सख्त होता जा रहा है. ऐसे ही एक मामले में आज केरल हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई लड़की या महिला यौन संबंध बनाने की आदी हो चुकी है तो ऐसे में भी बलात्कार के मामले में दोषी को रहम नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर एक पिता को रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि पिता अपने बच्चों के लिए रक्षक की तरह कार्य करे. ऐसे में यदि वो ही भक्षक बन जाए तो फिर कैसी रहम. केरल हाईकोर्ट ने उक्त टिप्पणियां अपनी बेटी का बार-बार बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को सजा सुनाते वक्त की. कोर्ट ने आरोपी पिता को इस मामले में 12 साल की कैद की सजा सुनाई है. पता नहीं क्या मामला जून 2012 से जनवरी 2013 के बीच का है.
Kerala HighCourt ने रेपिस्ट पिता को सुनाई सजा, कहा- लड़की यौन संबंध की आदी हो फिर भी ...
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