दतिया। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के दतिया जिले में रिश्तो को तार-तार करने वाले कलयुगी मामा को विशेष न्यायाधीश (Posco Act) की अदालत ने मृत्युदंड (Death Punishment) की सजा सुनाई है। इस कलयुगी मामा ने अपनी नौ साल की भांजी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। सात माह पहले मासूम की दुष्कर्म और उसके बाद हत्या किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश (Posco Act) रमा जयंत मित्तल (Rama Jayant Mittal) की अदालत ने सोमवार को आरोपी मामा को फांसी की सजा सुनाई है।
आरोपी को पांच धाराओं में से तीन में यह सजा सुनाई गई है। घटना लगभग सात माह पुरानी है। नौ मई 2022 को गोराघाट थाने के तिलैथा गांव (Tilaitha Village) में नौ साल की मासूम का झाड़ियों में शव मिला था। जब मामले की जांच हुई तो रिश्ते के मामा छत्रपाल (Chhatrapal) को आरोपी बनाया गया। शिवपुरी के करैरा थाने के छत्रपाल ने इस मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच में पाया गया था कि गांव में आयोजित एक शादी समारोह में छत्रपाल हिस्सा लेने आया था तभी उसने मासूम के साथ हैवानियत की थी। पुलिस ने मात्र 15 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया था और अब सात माह में फैसला भी आ गया। (आईएएनएस)