मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के वकील के पेश नहीं होने के बाद न्यायालय ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की जमानत याचिका पर सुनवाई दो दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत द्वारा हाल ही में भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के एक मामले में उनकी संलिप्तता के लिए उनकी जमानत खारिज करने के बाद अनिल देशमुख ने चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका दायर की है।
इस मामले पर न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक (MS Karnik) की अदालत में याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की ओर पेश हाेने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह (Anil Singh) के अस्वस्थ होने की वजह से वह अदालत में पेश नहीं हो सके। जिसके बाद न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई दो दिसंबर को करेंगे। पूर्व गृहमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने यह कहते हुए तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल पिछले साल नवंबर से जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई दो दिसंबर को करेंगे। (वार्ता)