मुंबई। बंबई हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 1,00,000 रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। देशमुख कथित भ्रष्टाचार के मामलों में लगभग 13 महीने से जेल में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता, 74 वर्षीय देशमुख को 2 नवंबर, 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा जांच किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार और मनी-लॉन्ड्रिंग (Money-Laundering) मामलों में गिरफ्तार (Arrested) किया गया था।
आठ दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखने वाले न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक (M S Karnik) ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। पिछले महीने, हाई कोर्ट (High Court) ने उन्हें ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे देशमुख ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। (आईएएनएस)