मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) को सार्वजनिक चारागाह (Public Pasture) के लिए आरक्षित भूमि के कब्जे को एक निजी व्यक्ति के पक्ष में नियमित करने का आदेश देने के लिए नोटिस जारी (Notice Issued) किया है। उच्च न्यायालय (High Court) की नागपुर पीठ (Nagpur Peeth) ने 22 दिसंबर को नोटिस जारी किया। आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हो पाई। पीठ जून 2022 में सत्तार के राजस्व मंत्री रहने के दौरान दिए गए आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका के अनुसार, 37 एकड़ चारागाह के लिए निर्धारित सार्वजनिक जमीन को एक निजी व्यक्ति के पक्ष में ‘नियमित’ किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया सत्तार ने यह जानकारी होने के बावजूद आदेश पारित किया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वाशिम (Washim) ने चारागाह भूमि (Pasture Land) पर कब्जे को जारी रखने के लिए निजी व्यक्ति के दावे को अस्वीकार कर दिया था। उच्च न्यायालय मामले पर 11 जनवरी 2023 पर आगे की सुनवाई करेगा। (भाषा)