महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में एक महिला को ससुराल वालों ने यौन उत्पीड़न और मुर्गे का खून पीने के लिए किया मजबूर, संत के निर्देशों का कर रहे पालन

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महाराष्ट्र में एक महिला को ससुराल वालों ने यौन उत्पीड़न और मुर्गे का खून पीने के लिए किया मजबूर, संत के निर्देशों का कर रहे पालन
पुणे: महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यकीनन आपने पहले कभी ऐसी वारदात नहीं सुनी होगी। इस मामले में महिला के पति और ससुर ने कथित यौन उत्पीड़न और महिला को मुर्गे का खून पीने के लिए मजबूर किया। इसके तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है।  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक स्वयंभू संत के निर्देशों का पालन कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि संत के निर्देशों में दोनों ने महिला के साथ ऐसा किया हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि उसकी सास के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ( Sexual harassment of woman ) also read: Haryana : सोनीपत में हुआ बड़ा हादसा, स्कूल की छत गिरने से 25 छात्र-छात्राओं समेत 3 मजदूर फंसे…

30 दिसंबर 2018 को हुई थी शादी

भोसरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जितेंद्र कदम ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि 33 वर्षीय महिला ने कहा कि उसका पति नपुंसक है एक तथ्य जो उसके ससुराल वालों ने शादी के समय उससे छुपाया था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुर ने उसे गर्भवती करने के लिए उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसने अपने रिश्तेदारों को पति की नपुंसकता के बारे में बताया, तो उसके ससुराल वालों ने उसका शारीरिक शोषण किया। वह एक डिप्लोमा इंजीनियर है और उसके पास स्नातक की डिग्री है। वे 30 दिसंबर 2018 से शादी के बाद पिछले चार महीने से अलग रह रहे हैं। हम शिकायत में किए गए सभी दावों की जांच करेंगे। हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया ( Sexual harassment of woman)

महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि 2018 से उसके ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। भारतीय दंड संहिता की धारा ४९८ (ए), ३५४ (ए), ३२३, ५०४, ५०६, और ३४ के तहत मामला दर्ज किया गया, साथ ही महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन की धारा ३ की रिपोर्ट की गई। और काला जादू अधिनियम, 2013 भोसरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। (Sexual harassment of woman)
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