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PM KISAN योजना दस्तावेजों के नियम बदले, जानिए 6,000 रुपये वार्षिक लाभ लेने के लिए पंजीकरण के नियम

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PM KISAN योजना दस्तावेजों के नियम बदले, जानिए 6,000 रुपये वार्षिक लाभ लेने के लिए पंजीकरण के नियम
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) योजना के तहत फर्जीवाड़े की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने दस्तावेज नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार सरकार ने पीएम-किसान योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज बना दिया है। पात्र किसान परिवारों को अब अपना राशन कार्ड नंबर, उसकी सॉफ्ट कॉपी के साथ आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र पीएम-किसान वेबसाइट में जमा करना होगा। पिछली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिसंबर को आने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों को 6000 रुपये का वार्षिक नकद हस्तांतरण किया जाता है। ( PM KISAN Scheme rule ) पहली किस्त- अप्रैल-जुलाई। दूसरी किस्त - अगस्त-नवंबर तीसरी किस्त - दिसंबर-मार्च also read: VIDEO: यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पीएम मोदी को बताया भगवान का रूप, कहा- मोदी जैसा महापुरुष धरती पर एक बार ही आता है

सीधे लिंक का उपयोग करके पीएम किसान में अपना नाम जांचे

pmkisan.gov.in वेबसाइट पर लॉग ऑन करें दायीं ओर आपको किसान कॉर्नर दिखाई देगा किसान कॉर्नर पर क्लिक करें अब आप्शन में से Beneficiary Status . पर क्लिक करें अपनी स्थिति देखने के लिए आपको कुछ विवरण जैसे अपना आधार नंबर, बैंक खाता और अपना मोबाइल नंबर देना होगा उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, यदि आपका नाम सूची में है तो आपको अपना नाम मिल जाएगा ( PM KISAN Scheme rule )

मोबाइल ऐप के जरिए पीएम किसान में अपना नाम कैसे चेक करें

मोबाइल ऐप के जरिए अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपके पास सभी विवरणों तक पहुंच होगी।

क्या PM-KISAN योजना केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए है?

शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को उनकी जोत के आकार के बावजूद विस्तारित किया गया

PM-KISAN योजना से किसे बाहर रखा गया है? ( PM KISAN Scheme rule )

PM-KISAN से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले भी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। ( PM KISAN Scheme rule )
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