जयपुर। पीएम-किसान योजना (PM-Kisan Yojana) के लाभार्थी किसानों (Kisan) को 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन कराना होगा। आपको यह भी बता दें कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है।
राज्य के नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) मेघराज सिंह रतनू (Meghraj Singh Ratnu) ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है ताकि उन्हें योजना के तहत सभी लाभ सुचारू रूप से मिल सके। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है।
रतनू ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी किसानों को ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा। सभी ई-मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। किसानों को इस योजना में आगामी किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा। (भाषा)
पीएम-किसान योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, वरना लाभ से वंचित
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