मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नितेश राणे को पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी से 10 दिन की सुरक्षा प्रदान की।शीर्ष अदालत ने नितेश राणे, जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। नितेश राणे को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और मामले के संबंध में नियमित जमानत लेने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने नितेश की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को हत्या के प्रयास के एक मामले में उसे 10 दिनों तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। (relief from arrest)
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हत्या के प्रयास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को गिरफ्तारी से 10 दिन की राहत दी
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