नई दिल्ली | SC Parsiya Corona Funeral : सुप्रीम कोर्ट ने पारसी तौर तरीकों से शवों के अंतिम संस्कार करने की इजाजत वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने कहा है कि हम कोरोना के हालातों में इस तरह के पारंपरिक अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दे सकते. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यदि इस विधि से अंतिम संस्कार किया जाए तो संभवत कोरोना कभी खत्म नहीं होगा और यह जानवरों के माध्यम से एक बार फिर से प्रलय मचाएगा. बता दें कि पारसी समुदाय के लोग लंबे समय से कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजन पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहते थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें छूट देने पर साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे अंतिम संस्कार के लिए तैयार की गई SOP में कोई बदलाव नहीं करेंगे और शवों का या तो अंतिम संस्कार जलाकर होगा या फिर दफना कर.
SC ने पारसी तौर तरीके से शव का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी.. जानें क्या है 'दोखमेनाशिनी'
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