उत्तर प्रदेश

आनंद गिरि की जमानत याचिका खारिज

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आनंद गिरि की जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (All India Akhara Parishad) के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की कथित आत्महत्या (Sucide) के मामले में आरोपी आनंद गिरि (Anand Giri) की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने बुधवार को जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति एस के सिंह (Justice S K Singh) ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसलिए उसकी जमानत की अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत की अर्जी में कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और जिस कथित सुसाइड नोट (sucide Note) में उसके नाम का उल्लेख है, उसकी लिखावट नरेंद्र गिरि (Narendra Giri) की नहीं थी और उस नोट में कई काट छांट और ओवरराइटिंग थी। याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी थी कि घटना के समय वह प्रयागराज (Prayagraj) से बहुत दूर हरिद्वार में था और पुलिस अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी उसे फोन पर दी थी।  उल्लेखनीय है कि यहां की एक स्थानीय अदालत ने 11 नवंबर, 2021 को आनंद गिरि (Anand giri) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) का शव 20 सितंबर, 2021 को प्रयागराज (Prayagraj) में उनके मठ बाघंबरी गद्दी में पंखे से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी (Sandeep Tiwari) को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था।
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