प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले के आरोपी पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद की जमानत अर्जी मंजूर करते हुये उन्हे सोमवार को निजी मुचलके में रिहा करने का आदेश दिया।
शाहजहांपुर जिला जेल में निरूद्ध चिन्मयानंद को एसएन ला कालेज की छात्रा के साथ दुराचार के मामले में पिछले साल 20 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होने करीब दो महीने पहले जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इससे पहले पूर्व केन्द्रीय मंत्री से ब्लैकमेलिंग के आरोप में छात्रा, उसके दोस्त संजय सिंह, विक्रम सिंह और सचिन सेंगर को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। गौरतलब है कि पिछले साल 24 अगस्त को विधि छात्रा ने सोशल मीडिया के जरिये चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
चिन्मयानंद को उच्च न्यायालय से मिली जमानत
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