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Gayatri Prasad Case : हो गया इंसाफ... नाबालिग से गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद समेत दो को उम्र कैद...

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Gayatri Prasad Case : हो गया इंसाफ... नाबालिग से गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद समेत दो को उम्र कैद...
चित्रकूट | UP Gayatri Prasad Prajapati : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नाबालिग गैंग रेप केस में आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. बता दें कि गुरुवार के दिन की कोर्ट में गायत्री प्रसाद प्रजापति को दोषी मान लिया गया था जिसके बाद आज उन पर सजा मुकर्रर की गई. पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के साथ ही इस जघन्य अपराध में शामिल तीनों आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही सभी पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मंत्री समेत दोनों आरोपियों को गैंगरेप और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी पाया. हालांकि इस मामले में विकास वर्मा , अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल और रूपेश्वर को बरी भी किया गया है. UP Gayatri Prasad Prajapati :

क्या थे आरोप

UP Gayatri Prasad Prajapati : सपा सरकार में खनन मंत्री रह चुके गायत्री प्रजापति समेत छह लोगों का चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था. महिला का आरोप था कि जब वह मंत्री के घर मिलने पहुंची थी. उनके साथियों ने मिलकर में नशे की दवाई दे दी जिसके बाद बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला ने यह भी बताया था कि आरोपी मंत्री की ओर से उसे पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. पुलिस की जांच पूरी तरह से सच साबित हुई थी. इसे भी पढ़ें- Punjab Election का घमासान शुरू! आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, इन पर जताया भरोसा

FIR के लिए भी पहुंचना पड़ा था SC

UP Gayatri Prasad Prajapati : बता दें कि इस मामले में पीड़ित नाबालिक बच्ची की मां की एफ आई आर तक दर्ज नहीं की जा रही थी. इसके लिए भी पीड़ित परिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ गौतम पल्ली में एफआइआर दर्ज हुई. इसके बाद अब जाकर इस मामले में फैसला आया है. इसे भी पढ़ें- Afghanistan explosion : जुमे की नमाज की दौरान हुआ विस्फोट, मस्जिद के अंदर जमा थे लोग…
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