nayaindia Section 144 remain in Noida Till March 31 नोएडा में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144
उत्तर प्रदेश

नोएडा में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144

ByNI Desk,
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नोएडा। गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में आगामी त्योहारों के चलते 31 मार्च तक धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को होलिका दहन (Holika Dahan), 8 को होली व शबे बारात और 22 मार्च नवरात्र (Navratri) और 30 को राम नवमी (Ram Navami) का पर्व होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) की स्थिति बनी रहे इसलिए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकह्वा नहीं हो सकते। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था, दिनेश कुमार सिंह (Dinesh Kumar Singh) ने बताया कि इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाएगी। सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन (Drone) से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

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अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती। किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस (Procession) और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर (Loudspeaker) की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय (High Court) की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो। इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल (COVID-19 Protocol) का पालन सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) आदि नियमों का पालन करना होगा। (आईएएनएस)

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