nayaindia Husband convicted of dowry death sentenced to life imprisonment उप्र: दहेज हत्‍या में दोषी पति को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश

उप्र: दहेज हत्‍या में दोषी पति को आजीवन कारावास

ByNI Desk,
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महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने सात साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संतोष मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत (court) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मृतक महिला के पति संजय को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई। दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने साक्ष्‍य के अभाव में अन्‍य दो आरोपियों को बरी कर दिया।

मिश्रा ने बताया कि प्रीति (preeti) की जून 2011 में कोठीभार थाना क्षेत्र निवासी संजय पटेल (sanjay patel) के साथ शादी हुई थी। घटना के वक्त 21 साल की आयु की प्रीति 18 मार्च 2016 को पति से झगड़े बाद लापता हो गयी थी और अगले दिन उसका शव निचलौल थाना क्षेत्र के सेमरा चौराहे से बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि मृतक महिला के पिता रामलाल पटेल ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर प्रीति के पति और सास-ससुर ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। (भाषा)

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