रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर (Rampur) से पूर्व सांसद तथा अभिनेत्री जयाप्रदा (actress Jayaprada) को बगैर अनुमति के एक जनसभा आयोजित (public meeting) करने के मामले में बुधवार को स्थानीय एमपी—एमएलए अदालत (MP-MLA court) ने जमानत दे दी। इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी हुआ था। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा रामपुर की एमपी—एमएलए अदालत में हाजिर हुईं और जमानत की अर्जी दाखिल की, इस पर अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।
तिवारी ने बताया वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थीं और इस दौरान उन्होंने स्वार क्षेत्र में एक सड़क का उद्धाटन किया था जबकि कैमरी क्षेत्र में प्रशासन की अनुमति के बगैर जनसभा को सम्बोधित किया था, इन मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये थे। उन्होंने बताया कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद जयाप्रदा अदालत में हाजिर नहीं हो रही थीं। इस पर अदालत ने 21 दिसंबर 2022 को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पूर्व सांसद ने आज न्यायालय में समर्पण करते हुए जमानत की अर्जी दी। मामला जमानती था, लिहाजा उन्हें जमानत मिल गयी। (भाषा)