आजमगढ़। आजमगढ़ (Azamgarh) जिले की एक स्थानीय अदालत (court) ने पत्नी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति और उसकी भाभी को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा (Dhananjay Kumar Mishra) ने मंगलवार को प्रदीप और विभा को 2016 में संध्या की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना 12 अप्रैल 2016 को हुई थी जब जीयनपुर थाना क्षेत्र के आलियाबाद कटाई गांव में संध्या के पति और उसकी जेठानी विभा ने उसे जला दिया था।
पीड़ित की मां कमला देवी ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि प्रदीप और विभा के बीच अनैतिक संबंध था, जिसके कारण उन्होंने उनकी बेटी की हत्या कर दी। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। (भाषा)