लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow bench) ने प्रदेश के नगर निकाय चुनावों (municipal elections) की अधिसूचना पर सोमवार को लगायी गयी रोक बुधवार तक जारी रखने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने का अनुरोध किया गया था जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
उप्र: नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक
और पढ़ें
-
दमोह के पूर्व और मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा में शामिल
भोपाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में दल-बदल का सिलसिला जारी है। चुनावी मौसम में कांग्रेस (Congress) के नेता...
-
माफिया मुख्तार अंसारी की अस्पताल में मौत, सपा ने दुख जताया
बांदा। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की गुरुवार देर रात मौत हो गई। जेल...
-
शेख शाहजहां पर अब ईडी कसेगा शिकंजा
कोलकाता। 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी (ED) और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के मास्टरमाइंड तृणमूल कांग्रेस से निलंबित शेख...
-
कोलिन्स ने मियामी में अलेक्जेंड्रोवा को हराया
फ्लोरिडा। अमेरिकी डेनिएल कोलिन्स (Danielle Collins) ने मियामी ओपन में गुरुवार रात 14वें नंबर की खिलाड़ी एकाटेरिना अलेक्जेंड्रोवा (Ekaterina Alexandrova)...