उत्तर प्रदेश

उप्र: नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक

ByNI Desk,
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उप्र: नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow bench) ने प्रदेश के नगर निकाय चुनावों (municipal elections) की अधिसूचना पर सोमवार को लगायी गयी रोक बुधवार तक जारी रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने का अनुरोध किया गया था जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
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