सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत (court) ने 10 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद (life prison) की सजा के साथ 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) (POCSO Act) पवन कुमार शर्मा की अदालत ने अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली मौजूद 10 वर्षीय दलित बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी संतोष सोनी को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
द्विवेदी ने बताया कि घटना 19 अप्रैल 2020 की है। उन्होंने बताया कि आरोप के मुताबिक घटना के समय पिता अपने बच्चों के साथ गेंहू काटने गया था और घर की देखभाल के लिए उसकी 10 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी, तभी आरोपी संतोष सोनी घर में घुस आया और नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दे कर फरार हो गया। (भाषा)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
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