नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राहत देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह रावत के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने से पहले न्यायालय की अनुमति लें।
रावत ने इस मामले में सीबीआई जांच की वैद्यता के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अदालत में इस पर सुनवाई हुई। इस मामले में रावत की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल आज न्यायालय में पेश हुए।
स्टिंग प्रकरण : हरीश रावत को मोहलत
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