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गैंगरेप के बाद भी मुकर गई पीड़िता, फिर भी कोर्ट ने दी अपराधियों को 20-20 साल की सजा...

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गैंगरेप के बाद भी मुकर गई पीड़िता, फिर भी कोर्ट ने दी अपराधियों को 20-20 साल की सजा...
बरेली। Punishment after overturning the victim : कई बार देखा गया है कि दुष्कर्म जैसे मामले में भी आरोपी बच कर निकल जाते हैं. लेकिन अब धीरे-धीरे ही सही देश की कानून व्यवस्था इस विषय पर काम करने लगी है. ऐसा ही एक  मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है. जानकारी के अनुसार दुष्कर्म पीड़िता की कोर्ट में मुकर जाने के बाद भी कोर्ट ने पीड़िता के बयान को सही नहीं माना. पीड़िता के बयान पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि पीड़िता अभियुक्तों के दबाव से ऐसे बयान दे रही है. कोर्ट ने कहा कि अपराधियों द्वारा दी जा रही धमकी के कारण पीड़िता ने अपना बयान बदला है. ऐसे में किसी भी हालत में आरोपियों को छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होता है. Punishment after overturning the victim :

क्या है मामला

Punishment after overturning the victim : यह पूरा मामला 2014 में सुभाष नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. 28 अक्टूबर 2014 को घास काटने गई एक महिला के साथ तीन आरोपियों ने बंदूक के दम पर दुष्कर्म किया था. महिला ने अपनी पति और परिजनों के साथ थाने में मामला दर्ज कराया था. करीब 2 साल तक पीड़िता ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला गया. इसके बाद भी इस मामले में फैसला आने में 7 साल का समय लगा. इस केस में नया मोड़ तब आया जब 6 महीने पहले दुष्कर्म पीड़िता अपने बयान से पलट गई.

कैसे मुकर गई पीड़िता

पीड़िता महिला ने खुद पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में आरोपियों की पहचान की थी. लेकिन कोर्ट के फैसले आने के कुछ दिन पहले ही पीड़िता ने कहा कि उसके चेहरे पर कपड़ा बांध दिया गया था इसीलिए दुष्कर्मियों को वह देख नहीं पाई. पीड़ितों ने कहा कि वह पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती कि इन्हीं ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसे भी पढ़ें - Taliban का अफगानिस्तान के एयरफोर्स स्टेशनों पर हमला, भारत का दिया ’एमआई-24’ हेलीकॉप्टर लिया कब्जे में Punishment after overturning the victim :

क्या कहा कोर्ट ने

Punishment after overturning the victim : उसने कहा कि पीड़िता द्वारा थाने में केस दर्ज करने के दौरान यह भी कहा गया था कि आरोपियों से डराने की कोशिश कर रहे हैं. पीड़िता ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी कई बार इस बात को दोहराया था कि उसे धमकियां मिल रही है. कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में अंतिम चरण के दौरान महिला के इस बयान को सही नहीं माना जा सकता है संभवतः व दबाव में इस तरह के बयान दे रही है. कोर्ट ने महिला की मेडिकल जांच रिपोर्ट और आरोपियों के डीएनए को आधार मानते हुए तीनों आरोपियों को 20 -20 साल की सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें- Playboy बनाने का करते थे दावा, मसाज और संबंध बनाने का लालच देकर लाखों की ठगी…
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